इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बड़ी बात कही है. कोर्ट ने कहा कि एक शादीशुदा महिला पति को बिना तलाक दिए किसी दूसरे पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो उसे संरक्षण नहीं दिया जा सकता. कोर्ट में दलील दी गई थी कि
from home इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बड़ी बात कही है. कोर्ट ने कहा कि एक शादीशुदा महिला पति को बिना तलाक दिए किसी दूसरे पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो उसे संरक्षण नहीं दिया जा सकता. कोर्ट में दलील दी गई थी कि https://ift.tt/eA8V8J
from home इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बड़ी बात कही है. कोर्ट ने कहा कि एक शादीशुदा महिला पति को बिना तलाक दिए किसी दूसरे पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो उसे संरक्षण नहीं दिया जा सकता. कोर्ट में दलील दी गई थी कि https://ift.tt/eA8V8J
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