यूपी में किरायेदारी कानून को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. जिसके बाद अब मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे. अब मकान मालिक साल में 5 से 7% ही किराया बढ़ा सकेंगे
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